उचित मूल्य की दुकानों से मिलेगा दो महीने का एकमुश्त राशन
हरदा-
खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत दो माह का एकमुश्त खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के कुल 76090 पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत दो माह का एक मुश्त राशन वितरण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत प्राथमिक परिवार श्रेणी के पात्र परिवारों को 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल प्रति सदस्य व अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के पात्र परिवारों को 60 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल प्रति कार्ड 1 रूपये किलो के मान से दिया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत समस्त श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को 8 किलो गेहूँ तथा 2 किलो चावल प्रति सदस्य निःशुल्क माह जनवरी एवं फरवरी 2022 के लिये एकमुश्त वितरण कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए राशन वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है।