मतदाता मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे वैकल्पिक दस्तावेज
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. विश्वनाथन द्वारा बताया गया कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र न होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान करने मिलेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसे भी मतदाता हो सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है लेकिन किसी कारण से उनका मतदाता पहचान पत्र उनके पास नही है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य एवं केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा जारी किए गए कर्मचारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र के द्वारा मतदान किया जा सकता है। उपरोक्त सभी वैकल्पिक पहचान पत्र मतदाता सूची में नाम होने पर ही मान्य किए जाएंगे।