विवाह कार्यक्रम में सेवा देने वाले मार्कशीट या जन्म प्रमाण-पत्र देखकर ही अपनी सेवाएं दे-कलेक्टर

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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विवाह कार्यक्रम में सेवा देने वाले मार्कशीट या जन्म प्रमाण-पत्र देखकर ही अपनी सेवाएं दे-कलेक्टर

कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने 07 मई 2019 को अक्षय तृतीया में अधिक से अधिक विवाह होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले के विवाह में सेवा देने वाले समस्त जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले (शादी की पत्रिका छापने वाले), हलवाई, केटरर, घोड़ी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड वाले, मैरिज गार्डन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले या रिश्तेदार नातेदार सभी से अनुरोध किया है कि बालक/बालिका की उम्र स्कूल की मार्कषीट या जन्म प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दें या विवाह में सम्मिलित हो। क्योंकि बाल विवाह होने पर एक तरफ बालक/बालिका की शिक्षा पर अंकुश लग जाता है, वहीं दूसरी ओर बालिका के गर्भ धारण कर लेने से जान जाने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा जन्म लेने वाले बच्चें भी कुपोषित होने की संभावना रहती हैं।

बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता हैं, जो अपराध है।

बाल विवाह की सूचना मिलने पर पर शिकायतकर्ता कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला हरदा दूरभाष नम्बर 07577-223817, कार्यालय परियोजना एकीकृत बाल विकास परियोजना टिमरनी, खिरकिया, हरदा शहरी एवं हरदा ग्रामीण में भी षिकायत कर सकता हैं। इसके अलावा 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर, 1090 महिला हेल्प लाइन नम्बर पर या 100 पुलिस हेल्प लाइन नम्बर या जिला हरदा के किसी भी थाने के नम्बर पर शिकायत कर सकता हैं। शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जावेगा।

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