जिले के नागरिकों से अपील

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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जिले के नागरिकों से अपील
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2019 अंतर्गत बैतूल (अजजा) संसदीय क्षेत्र हेतु जिले की विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तिथि 06 मई 2019 को निश्चित की गई है। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड सहिता कीे धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुँचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उड़नदस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए है, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से एतद् द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो वह व्यक्ति शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाये गये प्रकोष्ठ एवं निर्वाचन कंट्रोल रूम (शिकायत प्रकोष्ठ) दूरभाष नं. 1950 एवं 07577-225022 तथा पुलिस कंट्रोल रूम दूरभाष नं. 07577-224713 एवं मोबाईल नं. 7587619557 पर सूचित कर सकता है।

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