ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च 2019 को लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किए जाने के परिपेक्ष्य में तथा उनके निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोेकहित को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला हरदा सीमा में प्रतिबन्धित किया है।
उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि यह प्रतिबन्ध आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 27 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिबन्धित क्षेत्र में समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत किया जाता है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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