अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें
कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने जिलेवासीयों अपील की है कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे हेतु इधर उधर न भटकते हुए लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें। ताकि समय सीमा में प्रकरण का निराकरण कर लाभ प्राप्त किया जा सके।
श्री विश्वनाथन ने बताया कि अविवादित नामान्तरण हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होते है। इसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक को इस हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ खातेदार के निधन से उत्तराधिकारियों की दशा में खातेदार का मृत्यु प्रमाण-पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रति/बी-1/चालू खसरे की प्रति, आवेदक का शपथ पत्र जिसमें कृषक के निधन की पुष्टि उसके द्वारा धारित खाते की भूमि के ब्यौरे तथा स्वर्गीय कृषक के वैध उत्तराधिकारियों की सूची सजरा का वर्णन हो तथा शहरी क्षेत्र में इश्तहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रसारित करवाने की आवेदक की अभिस्वीकृति तथा पंजीयत विलेख/अंतरण पत्र की दशा में पंजीयत दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति पृष्ठ भाग सहित, विक्रेता/विक्रेतागण के डाक के पूरे पते का विवरण एवं डाक टिकिट लगे लिफाफे, विक्रेता/विक्रेतागण/सहखातेदार को सूचना भेजने के लिए तलवाना, बी-1/चालू खसरे की प्रतिलिपि, क्रेता/क्रेताओं के शपथ-पत्र की भूमि का क्रय कर पंजीयन कराया, प्रतिफल दे दिया है या कब्जा मिल गया है तथा शहरी क्षेत्र में इश्तहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रसारित करवाने की आवेदक की अभिस्वीकृति लगाना आवश्यक है।
अविवादित बंटवारा हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होते है। इसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 90 कार्य दिवस के अंदर दी जावेगी। इस हेतु आवेदक को आवेदन के साथ बी-1 एवं खसरा पंचसाला की सत्यप्रति तथा नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है।
श्री विश्वनाथन ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क 30/-(तीस रूपये) जमा करना होगा। आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय 5/-(पाँच रूपये) का न्याय शुल्क का टिकिट चस्पा करना होगा।
श्री विश्वनाथन ने बताया कि अविवादित नामान्तरण हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होते है। इसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक को इस हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ खातेदार के निधन से उत्तराधिकारियों की दशा में खातेदार का मृत्यु प्रमाण-पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रति/बी-1/चालू खसरे की प्रति, आवेदक का शपथ पत्र जिसमें कृषक के निधन की पुष्टि उसके द्वारा धारित खाते की भूमि के ब्यौरे तथा स्वर्गीय कृषक के वैध उत्तराधिकारियों की सूची सजरा का वर्णन हो तथा शहरी क्षेत्र में इश्तहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रसारित करवाने की आवेदक की अभिस्वीकृति तथा पंजीयत विलेख/अंतरण पत्र की दशा में पंजीयत दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति पृष्ठ भाग सहित, विक्रेता/विक्रेतागण के डाक के पूरे पते का विवरण एवं डाक टिकिट लगे लिफाफे, विक्रेता/विक्रेतागण/सहखातेदार को सूचना भेजने के लिए तलवाना, बी-1/चालू खसरे की प्रतिलिपि, क्रेता/क्रेताओं के शपथ-पत्र की भूमि का क्रय कर पंजीयन कराया, प्रतिफल दे दिया है या कब्जा मिल गया है तथा शहरी क्षेत्र में इश्तहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रसारित करवाने की आवेदक की अभिस्वीकृति लगाना आवश्यक है।
अविवादित बंटवारा हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होते है। इसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 90 कार्य दिवस के अंदर दी जावेगी। इस हेतु आवेदक को आवेदन के साथ बी-1 एवं खसरा पंचसाला की सत्यप्रति तथा नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है।
श्री विश्वनाथन ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क 30/-(तीस रूपये) जमा करना होगा। आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय 5/-(पाँच रूपये) का न्याय शुल्क का टिकिट चस्पा करना होगा।