सम्पूर्ण हरदा जिला अधिसूचित क्षेत्र घोषित

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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सम्पूर्ण हरदा जिला अधिसूचित क्षेत्र घोषित
कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश हैजा विनिमय 1979 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होने निर्देशित किया है कि अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों होटलों जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थो के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर बासी मिठाईयाँ या खराब वस्तुओं या सड़े गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी। ताजी मिठाईयाँ, नमकीन, फल, सब्जियाँ, दूध, दही, चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, आईस्क्रीम आदि खाद्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखेंगे। उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखे कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके। इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन जो न तो लायेगा ना ही ले जायेगा। इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाहर, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाने से रोका जा सके। उन्होने इस हेतु जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेद औषधालय, ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी के नीचे न हो, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदा,खिरकिया एवं टिमरनी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक हरदा टिमरनी एवं खिरकिया तथा खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक हरदा को निर्देशित किया है। उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, पानी के गढ्ढों, पोखरों, जलकुण्डी, संडोसों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कुड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने के संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे।

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