हारवेस्टर एवं भूसा मशीन के पंजीयन के संबंध में निर्देश
कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने आदेश जारी कर जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विगत वर्षो की भांति इस वर्ष की रबी फसल कटाई हेतु कृषकों के द्वारा हारवेस्टर का उपयोग किया जाकर जिले के हारवेस्टरों के अलावा जिले के बाहर से भी आये हारवेस्टरों से फसल कटाई का कार्य कराये जाने के दौरान भूसा मशीन में पत्थर एवं अन्य घर्षण से आगजनी की घटनाएं होना संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आप अनुभाग में फसल कटाई के उपयोग में आने वाले सभी हारवेस्टरों/भूसा मशीन की जांच कर उनका अनिवार्यतः पंजीयन करें, हारवेस्टर/भूसा मशीन के पंजीयन के समय उन्हें कार्य अनुमति प्रदान करते समय मुख्यतः यह ध्यान रखा जावे कि हारवेस्टर/भूसा मशीन की फिटनेस सही हो। हारवेस्टर/भूसा मशीन के साथ अग्निशामक यंत्र, पानी की टंकी, रेत इत्यादि रहे। बिना पंजीयन के कोई भी हारवेस्टर फसल कटाई करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाकर समय-समय पर अवगत करावे।