मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में शासन द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है। योजनान्र्तगत 10 लाख तक की परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति/बी.पी.एल./पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन वर्ग के हितग्राहियों के लिये मार्जिनमनी सहायता राशि 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख रूपये) कर दी गई है। इसके अतिरिक्त विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के हितग्राहियों के लिये परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रूपये) मार्जिनमनी सहायता का प्रावधान किया गया है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्र्तगत आवेदन आमंत्रित किये है। योजना का लाभ केवल कृषक पुत्र/पुत्री द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजनान्र्तगत युवाओं के लिये रूपये 50 हजार से 2 करोड़ तक का ऋण स्वयं का उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा। इस योजना में ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो म.प्र. का मूल निवासी हो, न्यूनतम 10 वी कक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम हो। योजनान्र्तगत उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं पात्र होगी एवं कृषि आधारित पात्र परियोजनाओं को प्राथमिकता होगी। योजनान्र्तगत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक योजना संबंधी विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कक्ष क्र. 77, कार्यालय कलेक्टर, हरदा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्र्तगत आवेदन आमंत्रित किये है। योजना का लाभ केवल कृषक पुत्र/पुत्री द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजनान्र्तगत युवाओं के लिये रूपये 50 हजार से 2 करोड़ तक का ऋण स्वयं का उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा। इस योजना में ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो म.प्र. का मूल निवासी हो, न्यूनतम 10 वी कक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम हो। योजनान्र्तगत उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं पात्र होगी एवं कृषि आधारित पात्र परियोजनाओं को प्राथमिकता होगी। योजनान्र्तगत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक योजना संबंधी विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कक्ष क्र. 77, कार्यालय कलेक्टर, हरदा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।