चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराने के लिए अपना आईडी प्रूफ देना अनिवार्य।
विधान सभा चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा संगठनों को चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराने के लिए अपना आईडी प्रूफ देना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन ने कहा कि सभी प्रिंटिग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रचार सामग्री मुद्रित कराने वाले व्यक्ति से उसकी पहचान पत्र की छायाप्रति अवश्य प्राप्त करें। मुद्रित सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करें। बिना पहचान सुनिश्चित हुए प्रचार सामग्री मुद्रित न करें। चुनाव प्रचार सामग्री का पूरा व्यय उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में जोडा जाएगा। सभी प्रिंटिग प्रेस संचालक चुनाव प्रचार सामग्री की वास्तविक राशि दर्ज करें। इनकी निगरानी के लिए तैनात व्यय प्रेक्षक समय-समय पर इनकी जांच करेंगे। मुद्रक और प्रकाशक के विवरण के बिना प्रदर्शित प्रचार सामग्री पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराने के लिए अपना आईडी प्रूफ देना अनिवार्य
नवंबर 12, 2018
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