जिले के अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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हरदा -
अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित
कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने विधानसभा निर्वाचन 2018 की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी कर जिले के शासकीय अधिकारी/
कर्मचारियों के सभी प्रकार अवकाश प्रतिबंधित किये है। उन्होने निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय हरदा के अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे। अति आवश्यक परिस्थिति में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदा तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना जिला कार्यालय हरदा की अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय अथवा अवकाश पर प्रस्थान किया जावेगा। अवकाश आवेदन पत्रों पर कार्यालय/जिला प्रमुख अपनी सुस्पष्ट अनुशंसा करेंगे, अवकाश का वास्तविक एवं सारगर्भित कारण होने पर ही अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।
चिकित्सीय आधार पर अवकाश आवेदन पत्रों पर सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक हरदा की अध्यक्षता में गठित जिला मेडीकल बोर्ड की अनुशंसा आधार पर ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा अथवा अधिकारी/कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य के दायित्वों से मुक्त किया जावेगा। अतः जिला मेडीकल बोर्ड हरदा दर्शित बिमारी की गंभीरता को ही ध्यान में रखकर चिकित्सीय परीक्षण करते हुये अनुशंसायें करें।
श्री विश्वनाथन ने कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि विभागाध्यक्ष/राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय वरिष्ठ कार्यालयों में शासकीय कार्य, बैठक में जाने के पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय से लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।

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