उपभोक्ता लोक अदालत 9 सितम्बर को आयोजित होगी
बिजली, बीमा, बैंकिंग, हाउसिंग व अन्य सेवाओं संबंधी विवादों का होगा निराकरण
हरदा-
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 9 सितंबर शनिवार को जिला न्यायालय परिसर हरदा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग हरदा ने बताया कि इस लोक अदालत में आयोग में विचाराधीन बैंकिंग सेवा, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन कृषि, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइन्स तथा रेल्वे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी।