फसल बीमा के लिये प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त हुई
हरदा-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2023 हेतु अधिसूचित फसल की प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 कर दी गई है। ऋणी कृषको के फसल बीमा की प्रीमियम उनकी सहमति से संबंधित बैंक द्वारा जमा कर, फसल बीमा किया जाता है। अऋणी कृषको एवं ऐसे किसान जिनका खाता एन.पी.ए. अर्थात कालातीत हो गया है, वे भी अपनी फसल का बीमा कराने हेतु सभी एम.पी.आनलाईन द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, पर जाकर, फसलों के स्केल आफ फायनेंस का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा कर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में एस.बी.आई. जनरल इश्योंरेस कंपनी के विकासखण्ड प्रतिनिधि, कॉमन सर्विस सेन्टर के जिला प्रबंधक श्री अमित नेगी, जिले के कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं की बैठक कार्यालय उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला हरदा में आयोजित की गई। बैठक में सभी कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं को अऋणी कृषको को अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा की परिधि में लाने हेतु उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा 7000 हेक्टयर/विकासखण्ड के लक्ष्य दिये गये, साथ ही अऋणी कृषको के बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा - ऋण पुस्तिका, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, बुआई प्रमाण पत्र हल्का पटवारी/पंचायत सचिव/संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आदि से सत्यापित कराकर तथा आवेदन पत्र आदि प्रस्तुत करना होगें तथा रकबे अनुसार प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। कॉमन सर्विस सेन्टर पर कृषक नगद राशि अथवा आनलाईन भुगतान कर सकते है।
उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि ऐसे कृषक जिन्होने अपनी संपूर्ण भूमि पर के.सी.सी. नही लिया है, वह कृषक भी शेष भूमि में बोई गई फसल का अऋणी कृषक के रूप में बीमा करा सकते है। अऋणी कृषको का फसल बीमा कराने हेतु ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की भी सहायता ली जावेगी, इस हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को अपने विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से संपर्क कर, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्येक तहसील में कॉमन सर्विस सेन्टर स्थापित है। कृषक बंधुओ की सहायता के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उपस्थित रहेगें। ऐसे कृषक बंधु जो अपनी फसल का बीमा कराने से वंचित रह गये है, वे अपनी फसल का बीमा कॉमन सर्विस सेन्टर/बैंक में जाकर आवेदन पत्र तथा प्रीमियम राशि जमा कराकर, करा सकते है। अतः कृषक बंधु फसल बीमा की बढ़ाई गई अवधि की लाभ लेते हुए अपनी संपूर्ण फसल का बीमा सुनिश्चित करावें।