
रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं चना उपार्जन के संबंध में गत दिवस 03 फरवरी बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री संजय गुप्ता की अध्यक्षता में जिला उपार्जन समिति के सदस्यों एवं निजी वेयरहाउस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रबन्धक एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा निजी गोदाम संचालकों को उपार्जन कार्य प्रदान किये जाने संबंधित राज्य नीति निर्देश से अवगत कराया गया।
बैठक में अवगत कराया गया कि म.प्र. शासन द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 अंतर्ग समिति, एनआरएलएम के स्वसहायता समूह एवं एफपीओ के अतिरिक्त संयुक्त भागीदारी योजनार्न्तगत अनुबंधित निजी गोदाम संचालकों को भी उपार्जन कार्य प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य नीति निर्देश जारी किये गये है, जिसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वेयरहाउसिंग एवं लॉजि. कार्पो. कार्यालय, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। गोदामों को उपार्जन कार्य प्रदान किये जाने पर उन्हें 45 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि उपलब्ध कराई जाना है, जिसमें वैधानिक कटौत्रा किया जावेगा। जिससे उनके द्वारा केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थायें की जाना है। उपार्जन केन्द्र लिये जाने हेतु वेयरहाउस संचालकों के पास अमानत राशि जमा करने के अतिरिक्क्त बैंक गारंटी की व्यवस्था भी नीति में की गई है। जो आंकलन के आधार पर अनुमानित 22-23 लाख तक हो सकती है। उपार्जन कार्य करने हेतु इच्छुक वेयरहाउस संचालक अपना आवेदन जिला कलेक्टर (खाद्य शाखा) कक्ष क्रमांक 58 में कलेक्टर जिला हरदा के नाम से प्रस्तुत कर सकते है। जिला प्रशासन एवं जिला उपार्जन समिति उपार्जन कार्य में पूर्ण सहयोग करेगी।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रामकुमार शर्मा, अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी एवं निजी वेयर हाउस संचालक उपस्थित रहे।