दिव्‍यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु विकासखण्‍ड स्‍तरीय शिविर का होगा आयोजन 16 मार्च 2021 को जिला विकलांग पुर्नवास केन्‍द्र हरदा, विकासखण्‍ड टिमरनी में 17 मार्च 2021 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र टिमरनी में तथा विकासखण्‍ड खिरकिया में 18 मार्च 2021 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खिरकिया में शिविर का आयोजन किया जावेगा

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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दिव्‍यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु विकासखण्‍ड स्‍तरीय शिविर का होगा आयोजन

16 मार्च 2021 को जिला विकलांग पुर्नवास केन्‍द्र हरदा, विकासखण्‍ड टिमरनी में 17 मार्च 2021 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र टिमरनी में तथा विकासखण्‍ड खिरकिया में 18 मार्च 2021 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खिरकिया में शिविर का आयोजन किया जावेगा

हरदा | 09-मार्च-2021

    भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 28 दिसंबर 2016 में पूर्व में प्रचलित 07 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल की गई है । 21 प्रकार की दिव्‍यांगताओं के संबंध में भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा एडिप योजना तहत दिव्यांगजनों हेतु नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण संस्था एलिम्को जबलपुर द्वारा सहायक एवं कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक विकासखण्‍ड हरदा में 16 मार्च 2021 को जिला विकलांग पुर्नवास केन्‍द्र हरदा, विकासखण्‍ड टिमरनी में 17 मार्च 2021 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र टिमरनी में तथा विकासखण्‍ड खिरकिया में 18 मार्च 2021 को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खिरकिया में शिविर का आयोजन किया जावेगा।
            कलेक्‍टर श्री संजय गुप्‍ता ने जिला स्तर पर जिला अस्पताल परिसर में स्थित सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण (जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र) हरदा एवं विकासखंड स्तर पर सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टिमरनी एवं खिरकिया में आयोजित शिविरों के सफल संचालन एवं व्यवस्था हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कार्यक्रम आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्‍होने निर्देशित किया है कि उपरोक्त आयोजित शिविरों में शासन निर्देशानुसार कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार समस्त कर्मचारी एवं उपस्थित होने वाले हितग्राहियों को मास्क एवं शोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करे।
      उपरोक्त दिनांकों में अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त दिव्यांगजनों जिनके स्थाई नि:शक्त प्रमाण पत्र जारी किये जाने के साथ ही सहायक एवं कृत्रिम अंग उपकरण चिन्हांकन हेतु समस्त दिव्यांगजनों को आयोजित शिविरों में उनके दो पासपोर्ट साईज फोटो नि:शक्तता दर्शाते हुये) राशन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई डी एवं लोक सेवा केन्द्र से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिये रसीद के साथ उपस्थित कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में समस्त ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी के साथ-साथ दिव्यांगजनों के पंजीयन हेतु आप अपने अधिनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुये शिविर स्थल पर पीने के स्वच्छ पानी बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें। आयोजित शिविरों का सघन प्रचार-प्रसार क्षेत्र के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम कोटवार आदि के माध्यम से कराना सुनिश्चित कराते हुऐ अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर लाने हेतु निर्देशित करे।

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