| आवश्यक शर्तों के साथ खुलेगा बाज़ार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी |
| कलेक्टर श्री वर्मा ने जारी किया आदेश |
| हरदा | 19-मई-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन में जिले में लॉकडाऊन व्यवस्था के दौरान छूट संबंधी आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़िम्मेदारी दुकानदार की रहेगी एवं इसका उल्लंघन पाए जाने पर दुकान बंद करा दी जावेगी। दुकानों पर 6 फ़ीट की न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करना होगा, 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। जिले में एवं जिले से बाहर यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा परन्तु राज्य शासन द्वारा मज़दूरों के परिवहन में लगायी गई बसे एवं फैक्ट्री संचालन के लिए उनके मज़दूरों को ले जाने एवं लाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। फैक्ट्री मज़दूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जाएगा। जिले में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह- रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना ज़रूरी होगा। कर्मचारियों के बीच इस एप के शतप्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठनों के प्रमुख ज़िम्मेदार होंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पूर्ववत बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट बन्द रहेंगे। रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी हेतु किचन संचालित करने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल आदि पूर्ववत बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सभाएं भी प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल आमजन के लिए बन्द रखे जाएंगे। सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना एवं चेहरा ढंकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। विवाह संबंधी आयोजनों में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। |
आवश्यक शर्तों के साथ खुलेगा बाज़ार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी कलेक्टर श्री वर्मा ने जारी किया आदेश
मई 19, 2020
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