जिले में पात्र एवं बोतलों में खुला पेट्रोल एवं ज्वलनशील पदार्थ प्रदाय पर रोक कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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जिले में पात्र एवं बोतलों में खुला पेट्रोल एवं ज्वलनशील पदार्थ प्रदाय पर रोक
कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आॅईल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश) 1980 की धारा 10 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर पेट्रोलध्डीजल पम्प संचालकों के विरूद्ध उक्त नियंत्रण आदेश के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश के अनुसार समस्त पेट्रोलध्डीजल पम्पों से किसी भी प्रकार के पात्रध्बोतलों में खुला पेट्रोल एवं ज्वलनशील पदार्थ प्रदाय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी पेट्रोलध्डीजल पम्पों को पेट्रोल दो हजार लीटर एवं डीजल तीन हजार लीटर चैबीस घण्टे प्रतिदिन रिजर्व स्टाॅक आगामी आदेश तक रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। नीला केरोसीन जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से पात्र परिवारों को प्रदाय किया जाता है, यह भी निर्धारित मात्रा में केवल प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवारों को पात्रता अनुसार प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया है। अनाधिकृत रूप से नीला केरोसीन विक्रय करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत म.प्र. केरोसीन अनुज्ञापन आदेश, 1979 एवं केरोसीन आदेश 1993 तथा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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