बगैर अनुमति के मुख्यालय नही छोड़े अन्यथा होगी कार्यवाही

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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बगैर अनुमति के मुख्यालय नही छोड़े अन्यथा होगी कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन ने जिले के समस्त शासकीय अमले को हिदायत दी है कि वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के संज्ञान में यह बात आई है कि कतिपय अधिकारी कर्मचारी, कार्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होते है एवं कार्यालयीन समय के पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय में निवास नहीं करते है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि 10 मार्च 2019 से जिले में लोक सभा आम निर्वाचन 2019 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।

    कलेक्टर ने उक्त आदेश के दृष्टिगत समस्त शासकीय सेवकों से कहा है कि वे जिला मुख्यालय में निवास कर कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहें और कलेक्टर की बगैर अनुमति के मुख्यालय अथवा अवकाश पर नही जाएं अन्यथा संबंधित कर्मचारी पर नियमानुसार अनुशासनात्क कार्यवाही की जाएगी।

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