मतदाता को मतदाता पर्ची के साथ 12 दस्तावेजों में से एक का लाना जरूरी

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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मतदाता को मतदाता पर्ची के साथ 12 दस्तावेजों में से एक का लाना जरूरी

लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान के अवसर पर मतदाता पर्ची के साथ पहचान के रूप में एक दस्तावेज लाना जरूरी है। प्रत्येक मतदाता को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वह मतदान के समय आयोग द्वारा निर्धारित आईडेनटीटी के रूप में 12 दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते है। बिना आईडेनटीटी प्रूफ के मतदाता मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

मतदाता की आईडेनटीटी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा जो दस्तावेज तय किए गए है उनमें मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड), पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य), सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक (फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, आधार कार्ड।

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