दृष्टि बाधित मतदाताओं की सहायता हेतु ब्रेल लिपि में डमी बेलेट शीट हेतु निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 एवं भविष्य में होने वाले निर्वाचनों में दृष्टि बाधित मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेल लिपि में डमी बेलेट शीट तैयार कर समस्त मतदान केन्द्रों में उपलब्ध कराने एवं समस्त मतदान कर्मियों को इस संबंध में प्रशिक्षित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। प्राप्त निर्देशों के अनुसार एम2 एवं एम3 माॅडल की इव्हीएम में अभ्यर्थियों के सरल क्रमांक नीले बटन के दाहिनी ओर उकेरे हुए है, इन मशीनों में ब्रेल लिपि वाले स्टिकर लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो जाने के पश्चात यह सूची ब्रेल लिपि में तैयार करने के लिए संबंधित संस्था को दी जावेगी। ब्रेल लिपि वाले डमी बेलेट शीट में अभ्यर्थी का सरल क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम एवं दल सहबद्धता/निर्दलीय मुद्रित किया जावेगा। यह डमी बेलेट शीट प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जावेगी। डमी बेलेट शीट ब्रेल लिपि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के किसी जिम्मेदार अधिकारी के पर्यवेक्षण में तैयार कराया जाएगा। शीट को राज्य के आयुक्त, दिव्यांग अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जिसको ब्रेल लिपि का ज्ञान हो, से सत्यापित कराया जावेगा। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आॅफिसर मतदान कर्मियों के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर दृष्टि बाधित मतदाताओं को दी जाने वाली इस सुविधा के संबंध में प्रशिक्षण देंगे। मतदान केन्द्र पर दृष्टि बाधित मतदाता को उसके द्वारा मांगे जाने पर ब्रेल लिपि में तैयार किया गया डमी बेलेट शीट उपलब्ध कराया जावेगा। उनके द्वारा डमी बेलेट शीट के अध्ययन के पश्चात् उसको वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की तरफ जाने दिया जावेगा। मतदान करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा शीट वापस प्राप्त किया जावेगा। मतदान के पश्चात डमी बेलेट शीट को एक पृथक लिफाफे में सील कर उसमें डमी मतपत्र अंकित किया जावेगा। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड संधारित करेगा तथा इव्हीएम के साथ रिटर्निंग आॅफिसर को सौंपेगा। रिटर्निंग आॅफिसर निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात इस जानकारी को संकलित कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग के भेजेंगे।