रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित-
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर-टू-डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि अन्य किसी भी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आमजन की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित
अक्टूबर 21, 2018
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