त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा
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हरदा | 06-दिसम्बर-2021
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने जिला हरदा के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में तथा उनसे संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र तथा वार्ड के क्षेत्रों में निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड के क्षेत्र की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
जारी आदेश अनुसार विकासखण्ड खिरकिया, टिमरनी एवं हरदा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।