| नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2020 को |
| जिला न्यायालय हरदा में न्यायिक अधिकारियों एवं क्लेम प्रकरणों के संबंध में अधिवक्ताओं के साथ बैठक सम्पन्न |
| हरदा | 19-नवम्बर-2020 |
बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा सभी न्यायाधीशगणों को अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण को दृष्टिगत रखते हुये लोक अदालत में धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस के प्रकरण तथा आई.पी.सी. के राजीनामा योग्य तथा भरण पोषण संबंधी मामले एवं पेडिंग राजीनामा योग्य अन्य प्रकरणों को रखे जाने हेतु आदेशित किया गया तथा सभी न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया कि वह अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणो को लोक अदालत में रैफर करे। इसी कडी में आज 19 नवम्बर 2020 को सायं 05:00 बजे अधिवक्ता संघ हरदा के साथ नेशनल लोक अदालत के संबंध में क्लेम प्रकरणों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें क्लेम संबंधी प्रकरण के लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु बीमा कंपनी के अधिवक्ता एवं आवेदक अधिवक्तागण से चर्चा की गयी और अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किये जाने हेतु आग्रह किया गया। बैठक में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बी.के. पाटील एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री एम.एस. चौहान एवं श्री वंदित सिंह राजपूत एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। श्री शाक्य द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रकरण के पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से संचार माध्यम एवं वीडियों कान्फ्रेंसिंग एवं अन्य माध्यम से चर्चा कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हेतु आवश्यक प्रयास करे एवं नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये। इस संबंध में बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री एम.एस. चौहान से भी चर्चा की गयी। |
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2020 कोजिला न्यायालय हरदा में न्यायिक अधिकारियों एवं क्लेम प्रकरणों के संबंध में अधिवक्ताओं के साथ बैठक सम्पन्न
नवंबर 19, 2020
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