प्रचार सामग्री ढोने वाला वाहन चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होगा

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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प्रचार सामग्री ढोने वाला वाहन चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होगा

राजनैतिक दल प्रचार सामग्री ढोने वाले वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा अपने कार्यालयों तक प्रचार सामग्री ढोने के लिए व्हीकल परमिट देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अधिकृत किया है। वाहन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। इस वाहन का उपयोग चुनाव  प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। इस वाहन पर आने वाले खर्च को संबंधित उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।

यदि कोई राजनैतिक दल अपने पदाधिकारियों को चुनावी अभियान के उद्देश्य से जिले के विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने के लिए वाहन संबंधी आवेदन दे तो संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी यह अनुमति प्रदान करेंगे। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार दिए हैं कि वे एक जिले के एक दल को केवल एक वाहन का व्हीकल परमिट प्रदान करेंगे। इस वाहन का खर्च उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ेगा, बल्कि यह खर्च राजनैतिक दल को वहन करना होगा। 
कोई राजनैतिक दल चुनाव प्रचार के लिए पूरे राज्य में जाने के लिए वाहन की परमिट की मांग करता है तो इस वाहन का परमिट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। इस वाहन पर होने वाले खर्च द्वारा राजनैतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा।

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