दैनिक व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित
अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर 135 हरदा ने श्री हरिशचंद/बेनीप्रसाद अभ्यर्थी (आम आदमी पार्टी), श्री मो. शमीम/सिराजुलाह अभ्यर्थी (निर्दलीय), श्री प्रेमलाल/भाउ गन्नौरे अभ्यर्थी (बी.एस.पी) एवं श्री वसीम/मुस्तफा, अभ्यर्थी (एन.एस.डी.) पर पाँच-पाँच सौ रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि जिला हरदा के दैनिक व्यय लेखा का निरीक्षण व्यय परीक्षक द्वारा किये जाने हेतु 18 नवम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से सायं 5 बजे तक स्वयं या अपने अधिकृत एजेन्ट अथवा विधिवत अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मय लेखा संबंधी छाया प्रेक्षण रजिस्टर एवं संबंधित आवश्यक अभिलेख उपस्थित हेतु लेख किया गया था। नियत दिनांक को अभ्यर्थी/अभ्यर्थी का अधिकृत अभिकर्ता उपस्थित हुए किन्तु दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा मय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 22 नवम्बर को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। 22 नवम्बर को भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुए एवं न ही दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा धारित किया। उन्होने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखा संधारित नहीं करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्वाचन संबंधी प्रावधान धारा 171 (1) के तहत पाँच पांच सौ रूपए अर्थदण्ड किया है। दंड की राशि निर्वाचन व्यय में शामिल की जावेगी।