सामुदायिक भोज में उपगत व्यय जुडे़गा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में

त्रिमूर्ति न्यूज दीपक यादव
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सामुदायिक भोज में उपगत व्यय जुडे़गा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन ने सभी राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों का ध्यान सामुदायिक भोज (लंगर, भोज आदि) पर हुए व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे में शामिल करने संबंधी आयोग के अनुदेश में आकृष्ट करते हुए बताया कि अनुदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचकों से मिलने के लिए सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से बुलाया गया है) या तो उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोजित में भाग लेता है तो सामाजिक समारोह पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में माना जाएगा और उसके लेखा में जोड़ा जाएगा। उपरोक्त अनुदेश धार्मिक समुदायों द्वारा अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए समापन भोज पर लागू नहीं होता है जब यह किसी व्यक्ति (अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज, लंगर, दावत आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि अभ्यर्थी उसमें सामान्य आगंतुक के रूप में भाग लेता है। अपने निगरानी दलों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को उक्त के संबंध में यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज आदि में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया हो और ऐसे सामुदायिक भोज आदि में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया है।

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